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SEBI KYC: सेबी ने आसान किए केवाईसी से जुड़े नियम

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SEBI KYC: बाजार नियामक सेबी ने करोड़ों निवशकों को बड़ी राहत दी है. सेबी ने केवाईसी के नियमों में हाल ही में लागू बदलावों को कुछ आसान कर दिया है. इससे एक करोड़ से ज्यादा वैसे निवेशकों को फायदा होने वाला है, जिनके म्यूचुअल अकाउंट होल्ड हो गए थे.

सेबी ने दी केवाईसी में ये ढील
सेबी के द्वारा दी गई ढील के बाद अब केआरए यानी केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियां ऑफिशियल डेटाबेस से पैन, नाम, पता, ईमेल, मोबाइल नंबर जैसी जानकारियों को वेरिफाई कर सकती हैं. सेबी का कहना है कि अगर ये जानकारियां ऑर्डर में पाई जाती हैं तो उन्हें वैलिडेटेड रिकॉर्ड के रूप में कंसीडर किया जाएगा.

1 अप्रैल से लागू हुए थे बदलाव
इससे पहले सेबी ने म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए केवाईसी के नियमों को कड़ा कर दिया था. नियामक के द्वारा किए गए बदलाव में बहुत सारे निवेशकों को फिर से केवाईसी कराने की जरूरत पड़ गई थी. ये नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू हुए थे और फ्रेश केवाईसी नहीं कराने वाले निवेशकों के म्यूचुअल फंड अकाउंट को होल्ड कर दिया गया था.

इतने अकाउंट हो गए थे होल्ड
बताया जा रहा था कि अधूरी केवाईसी के चलते करीब 1.3 करोड़ म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्ड किए गए थे. केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियों ने बताया था कि इन्वेस्टर्स ने केवाईसी की शुरुआती प्रक्रिया में वैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जो अब आधिकारिक रूप से वैलिड नहीं हैं या उन्होंने आधार के जरिए केवाईसी को पूरा नहीं किया, इसी कारण उनके अकाउंट को होल्ड किया गया है. हालांकि सेबी के द्वारा दी गर्द ताजी छूट से ऐसे निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद है.

ऐसे निवेशकों को मिलेगी राहत
म्यूचुअल फंड अकाउंट को होल्ड करने से उन निवेशकों को ज्यादा परेशानी हो रही थी, जो एनआरआई हैं या भारत से बाहर किसी अन्य देश में रहते हैं. वे अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट से निकासी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके अकाउंट को होल्ड कर दिया गया था. अब केआरए से वेरिफिकेशन के बाद उनी केवाईसी को कंप्लीट माना जा सकता है और अकाउंट पर लगे होल्ड को हटाया जा सकता है.

 

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