सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब प्रांत के महानिरीक्षक को इमरान खान पर हमले पर 24 घंटे के भीतर मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इमरान खान ने कहा कि उनके जीवन पर “हत्या के प्रयास” पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है क्योंकि अधिकारी तब तक मामला दर्ज करने से इनकार कर रहे हैं जब तक कि वह शिकायत से सेना के जनरल का नाम नहीं हटाते। फिलहाल दाहिने पैर में गोली लगने से घायल खान को सफल सर्जरी के बाद रविवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 70 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री को अब लाहौर में एक निजी आवास में स्थानांतरित कर दिया गया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पुलिस प्रमुख फैसल शाहकर को 24 घंटे के भीतर खान पर हमले की प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा कि अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो शीर्ष अदालत स्वत: संज्ञान लेगी। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री से सुनवाई में शामिल हुए शाहकर से यह भी पूछा कि प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा, “हमें बताएं कि प्राथमिकी कब दर्ज की जाएगी,” उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का एक ठोस कारण होना चाहिए। सीजेपी ने प्रांतीय पुलिस प्रमुख को आश्वासन दिया कि जब तक वह आईजी के पद पर तैनात हैं, तब तक कोई भी उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आईजी साहब आप अपना काम करो। अगर कोई हस्तक्षेप करता है, तो अदालत उनके काम में हस्तक्षेप करेगी।






