रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आरोप तय करने के मामले पर पेश की गईं दलीलें

नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आरोप तय करने के मामले पर आरोपितों की ओर से दलीलें पेश की गईं। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने 25 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
इससे पहले 7 अगस्त को आरोपितों राकेश सक्सेना और भूपेंद्र कुमार अग्रवाल की ओर से आरोप तय करने पर दलीलें पेश की गई थीं। 22 जुलाई को लालू यादव की ओर से आरोप तय करने पर वकील मनिंदर सिंह ने दलीलें पेश की। 28 जनवरी, 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। 19 जनवरी, 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने लालू यादव को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।
कोर्ट ने 17 सितंबर, 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया,राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान,मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है।






