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मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का दायरा बढ़ा

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि जिन व्यापारियों का टर्नओवर 20 लाख रुपये सालाना है, उन्हें जीएसटी पंजीकरण के लिए अब सीए प्रमाणपत्र राज्य सरकार के एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से नि:शुल्क प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा गुरुवार को हरियाणा निवास में आयोजित व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का शुभारंभ करने के बाद की। इस अवसर पर हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बाल किशन व सदस्य तथा प्रदेशभर से आए व्यापारी भी उपस्थित थे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि छोटे व्यापारियों को अपना पंजीकरण कराने के लिए सीए प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है और इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता है। अब इस घोषणा के बाद छोटे व्यापारी, जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपये तक है, वह सरकार के एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीए प्रमाणपत्र ले सकेंगे। इस खर्च का भुगतान राज्य सरकार करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्रदेश में व्यापारियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना में छोटे व्यापारियों, जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपये तक है, को भी शामिल किया गया है। यह योजना एक अप्रैल से शुरू हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण माल के नुकसान के लिए लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत उन व्यापारियों को लाभ दिया जाएगा, जो 31 मार्च या पंजीकरण की तिथि को या बाद की तिथि को राज्य या केंद्रीय क्षेत्राधिकार में जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत पात्र करदाता हैं।

ऐसे करदाता योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत होने चाहिएं। उनके पंजीकरण शुल्क का भुगतान हितधारक अर्थात हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास को किया गया होना चाहिए। इस योजना के तहत डेढ़ करोड़ रुपये तक के कारोबार पर 20 लाख रुपये तक मुआवजा राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह के मामले में 68142 करोड़ की कलेक्शन के साथ हरियाणा बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर है।

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