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माफिया मुख्तार अंसारी को दस, भाई अफजाल को चार साल की सजा

गाजीपुर । एमपी-एमएलए कोर्ट न्यायाधीश दुर्गेश पाण्डेय ने शनिवार को बसपा सांसद अफजाल अंसारी को और माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने कोर्ट ने मुख्तार को 10 वर्ष और अफजाल को चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मुख्तार को पांच और अफजाल पर एक लाख का अर्थदंड लगाया है।

ज्ञातव्य है कि वर्ष 2007 के इस मामले में बीते एक अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गयी थी। 15 अप्रैल को फैसला होना था। लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण बीते 15 अप्रैल को फैसला नहीं आ सका था।

शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। वहीं, नन्द किशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है।

29 नवम्बर 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना अंतर्गत सियाड़ी गांव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों पर एके-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि उक्त मामले में कोर्ट द्वारा किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सका था। लेकिन अपराधियों का समूह बनाकर अपराधिक गतिविधियां संचालित करने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट जज दुर्गेश पाण्डेय द्वारा दोनों लोगों को आज (शनिवार) सजा सुनाई गई।

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