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अदालत ने नेता के. कविता को 15 अप्रैल तक CBI हिरासत में भेजा

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को शुक्रवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और कविता के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश जारी किया।

सीबीआई ने कविता (46) को तिहाड़ जेल में बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद रखा गया है।

सीबीआई ने कविता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 477-ए (खातों में हेराफेरी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने के आरोप में संबंधित अपराध) के तहत गिरफ्तार किया।

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