पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

जन एक्सप्रेस/गाजियाबाद : पाँच वर्षीय बच्ची को अपहरण कर दुष्कर्म कर हत्या कर शव को छुपाने जैसा जघन्य अपराध करने वाले अभियुक्त को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गाजियाबाद द्वारा आजीवन कारावास समेत लाखों रुपयों का जुर्माना विभिन्न धाराओं और सजा का निर्णय दिया है। जिसमें पुलिस की भूमिका और प्रभावी पैरवी को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस का धन्यवाद दिया है।
घटना के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के अनुसार 16 जनवरी 2025 को थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद पर पीड़ित लिखित द्वारा सूचना दी कि उसकी नातिन उम्र 5 वर्ष कही चली गई है । उक्त सूचना के आधार पर थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद पर मुकदमा पंजीकृत किया गया । जिसके बाद पुलिस की कार्यवाही और थाना प्रभारी की विवेचना में अपहर्ता की बरामदगी हेतु टीमों का गठित कर घटना स्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज को चैक किया गया । जिसके क्रम में सीसीटीवी फुटेज के देखने से अपहर्ता अपने ही एक रिश्तेदार नूर आलम के साथ जाते हुए देखा गया । विवेचना के दौरान नूर आलम का नाम प्रकाश में आया । अभियुक्त नूर आलम को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त द्वारा अपहर्ता के साथ अपहरण कर दुष्कर्म की घटना कारित कर गला दबाकर हत्या करना तथा शव को सबूत मिटाने के आशय से छिपाने तथा एक प्लास्टिक के कट्टे में बाँधकर ग्राम महाराजपुर में बने नाले में फेंकने की घटना को अंजाम दिया गया । अभियुक्त की निशानदेही पर नाले से शव बरामद कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया एवं अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया । अभियोग में संकलित भौतिक सुसंगत साक्ष्य एकत्र कर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 29 जनवरी 2025 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । न्यायालय में पेश किये गये साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया गया ।
पीड़ितों को त्वरित न्याय एवं अपराधी को सजा दिलाये जाने हेतु ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है । उक्त अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा अधीनस्थों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये इसी क्रम में थाना लिंकरोड पुलिस,कोर्ट पैरोकार, अभियोजन तथा मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत एवं प्रभावी पैरवी करते हुए सही तथ्यों पर गवाहान की गवाही न्यायालय के समक्ष करायी गयी ।