कोलकाता और हावड़ा में 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों को केवल अधिकृत केंद्रों पर ही स्क्रैप करने का आदेश
कोलकाता । पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग ने कोलकाता और हावड़ा में चल रहे 15 साल पुराने निजी वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों को निर्देश दिया है कि वे अपने वाहनों को केवल पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र पर ही स्क्रैप करें।
2009 में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, कोलकाता और हावड़ा में 15 साल से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों को वायु प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से सड़क पर चलने की अनुमति नहीं है। यदि 15 साल पुराना वाहन सही तरीके से स्क्रैप किया जाता है, तो वाहन का मालिक उसी परमिट के साथ नया वाहन चला सकता है, जिसे राज्य सरकार ने जारी किया है।
परिवहन सचिव सौमित्र मोहन ने एक अधिसूचना में कहा, “जो वाहन 15 साल की उम्र पार कर चुके हैं या अगले एक साल के भीतर इस सीमा को पार कर लेंगे, उन्हें राज्य के भीतर केवल लाइसेंस प्राप्त स्क्रैप सेंटर पर ही स्क्रैप किया जा सकता है।” उन्होंने यह भी बताया कि जब पंजीकृत मालिक द्वारा वाहन स्क्रैप किए जाते हैं, तो पंजीकरण और परमिट जारी करने वाले अधिकारियों को सूचित न करने पर वाहनों को बदलने में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
सौमित्र मोहन ने कहा, “अगर पंजीकरण प्राधिकरण के कार्यालय से 25 किमी के भीतर कोई स्क्रैप सेंटर नहीं है, तो मौजूदा प्रक्रियाएं जारी रह सकती हैं और स्क्रैपिंग मोटर वाहन विभाग के एक अधिकारी की उपस्थिति में की जानी चाहिए, जिसे पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किया गया है।”
विभाग ने यह भी सुझाव दिया है कि 15 साल की सीमा के करीब पहुंच रहे वाहनों के लिए टैक्स, फीस और जुर्माना पंजीकरण की तारीख से गणना करके वसूल किया जाए।
बस सिंडिकेट की संयुक्त परिषद के प्रवक्ता ने कहा कि संगठन ने पहले ही सरकार से अनुरोध किया है कि बसों को स्क्रैप करने के लिए दो साल का समय दिया जाए, क्योंकि पिछले चार वर्षों में विशेष रूप से कोविड और लॉकडाउन के कारण काफी नुकसान हुआ है।
प्रवक्ता ने यह भी कहा, “कुछ ही मालिक अपनी बसों को बदलने में सक्षम हैं और 90 प्रतिशत बसें इस अगस्त से एक साल के भीतर सड़क से गायब हो जाएंगी। स्थिति को और खराब करते हुए, सरकार स्टेज कैरिज मालिकों के लिए स्क्रैपिंग को कुछ अधिकृत केंद्रों तक सीमित कर रही है, जिससे वाहन बदलने के इच्छुक कुछ मालिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।