पांच वर्षीय नाबालिग छात्र से दुष्कर्म करने वाले गुनाहगार को 15 साल की सख्त सजा

जन एक्स्प्रेस/हमीरपुर: सिसोलर के किसवाही गाँव में तीन अक्टूबर 2017 को गांव के ही एक युवक ने पांच साल के नाबालिग छात्र को बहला-फुसलाकर नदी के पास ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। जिसके बाद सिसोलर पुलिस ने पीड़ित छात्र के पिता की तहरीर पर गाँव के ही सुनील कुमार पुत्र रामकिशन के खिलाफ मु0अ0सं0-171/2017 धारा-377 भा0द0सं0 सहित 6 पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था। जबकि आपरेशन कनविकशन के तहत पॉक्सो अदालत की स्कालर जज कीर्ती माला सिंह ने अभियुक्त सुनील कुमार को गुनाहगार मानते हुये 15 साल की सख्त सजा के साथ ही किया बीस हजार का जुर्माना। वही मामले की जांच एस आई सन्तोष कुमार त्रिपाठी ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट पेश करदी थी। जबकि अभियोजन की तरफ से अदालत में जोरदार पैरवी करते हुये एडीजीसी अवधनरेश सिंह चन्देल ने अभियुक्त को कड़ी सजा देने की दरख्वास्त की थी।






