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झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, ड्रग्स कारोबार की रोकथाम के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे?

रांची । झारखंड हाई कोर्ट में ड्रग्स (मादक पदार्थ) के कारोबार में राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में धड़ल्ले से अफीम, चरस, गांजा आदि बिक्री पर कोर्ट के स्वत संज्ञान की सुनवाई सोमवार को हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल कर बताने को कहा है कि राज्य में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कोर्ट ने मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से भी जवाब मांगा है।

इससे पूर्व मामले में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया था लेकिन कोर्ट ने सरकार को कई अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी देते हुए शपथ पत्र देने को कहा है। कोर्ट ने मौखिक कहा कि पुलिसकर्मी मादक पदार्थों की बिक्री करने वाली दुकानों को सुबह तीन बजे तक खुले रहने देते हैं। मादक पदार्थ की खरीद-बिक्री पर पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जो चिंता का विषय है। प्रतीत होता है कि पुलिस की भी इसमें संलिप्तता है। ड्रग्स की खरीद-बिक्री पर रोकथाम के लिए पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो कोर्ट इसपर हस्तक्षेप करेगी। मामले में अगली सुनवाई 18 जून को होगी।

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