कत्ल के गुनाहगार को उम्रकैद की सजा के साथ हुआ दस हजार का जुर्माना

जन एक्सप्रेस/हमीरपुर : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के बिंवार के धनपुरा गाँव में 8 नवम्बर 2014 में रामरतन वर्मा का अभियुक्तों ने उसके घर में सोते से जगाकर खेत में पानी लगाने के बहाने ले जाकर साजिश के तहत कत्ल कर दिया था। कत्ल के बाद मृतक की पत्नी की तहरीर पर बिंवार पुलिस ने गाँव के ही विनोद पुत्र वरदानी, सन्तराम पुत्र वरदानी, सुशील पुत्र वरदानी, जसवन्त वर्मा पुत्र देवीदीन, रविन्द्र वर्मा पुत्र छेदालाल सहित पांच लोगों को अभियुक्त बनाया था।
बिंवार पुलिस ने कत्ल के इस मामले में पांचों अभियुक्तों के खिलाफ
मु0अ0सं0-938/2014 धारा–302,147,148,149 के तहत दर्ज किया था। वही आपरेशन कन्विक्शन के तहत हमीरपुर की अपर जिला, सत्र अदालत फर्स्ट के स्कालर जज प्रहलाद सिंह सेकेंड ने इस मामले से जुड़े अभियुक्त विनोद पुत्र वरदानी को गुनाहगार मानते हुये उम्रकैद की सजा के साथ ही दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि मामले से जुड़े चार अभियुक्तों को बेगुनाह मानते हुये बरी किया गया। कत्ल के इस मामले की जांच तत्कालीन
इंस्पैक्टर हवलदार सिंह ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी, वही अभियोजन की तरफ से अदालत में अपनी दमदार दलीलों से जोरदार पैरवी करते हुये बचाव पक्ष की दलीलों की हवा निकालने के साथ ही अभियुक्त को उम्रकैद की सजा के साथ ही दस हजार का जुर्माना कराने में बड़ी कामयाबी हासिल की। जिसके लिये एडीजीसी महेश चन्द्र द्विवेदी बधाई के पात्र हैं।






