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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले गुनाहगार को दस साल की सख्त सजा

जन एक्स्प्रेस/ हमीरपुर: हमीरपुर जलालपुर में 9 अक्टूबर 2017 में नाबालिग से जबरन दुष्कर्म करने के मामले में पिता की तहरीर पर पुलिस ने पुरैनी निवासी अभियुक्त प्रदेश लोधी पुत्र फूल सिंह लोधी के खिलाफ मु0अ0सं0-180/2017 धारा- 376 भा0द0सं0 सहित 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। वही आपरेशन कन्विक्शन के तहत पॉक्सो अदालत के स्कालर जज ने अभियुक्त प्रदेश लोधी को गुनाहगार मानते हुये 10 साल की सख्त सजा के साथ ही किया दस हजार का जुर्माना। जबकि मामले की जांच तत्कालीन इंस्पैक्टर शिवमूरत यादव ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी। वही अभियोजन की तरफ से मामले की पैरवी एडीजीसी रुद्र प्रताप ने की।






