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भारतीय जनता पार्टी  की नेता शोभा करांदलाजे के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज..,

बेंगलुरु। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता शोभा करांदलाजे द्वारा तमिलनाडु के लोगों पर की गई हालिया टिप्पणियों के जरिये आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। निर्वाचन आयोग ने एक दिन पहले ही कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को निर्देश दिया था कि बेंगलुरु उत्तर से भाजपा उम्मीदवार करांदलाजेद्वारा आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की ओर से की गई शिकायत पर तत्काल और उचित कार्रवाई करे।

आयोग ने 48 घंटे के भीतर अनुपालन रिपोर्ट भी तलब की थी। द्रमुक ने करांदलाजे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दावा किया कि एक मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में संवर्धित विस्फोट उपकरण (आईईडी) के जरिये किए गए धमाके के लिए तमिलनाडु का एक व्यक्ति जिम्मेदार था। निर्वाचन आयोग को दी गई अपनी शिकायत में द्रमुक ने कहा कि मंत्री के बयान ने तमिलनाडु के लोगों को ‘चरमपंथी’ के रूप में प्रचारित किया है।

 

सीईओ के अनुसार, बेंगलुरु जिला चुनाव अधिकारी ने यहां कॉटनपेट पुलिस थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (3 ए), 125 और 123 (3) के तहत करांदलाजे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। 2024 के लोकसभा चुनावों में किसी प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ निर्वाचन आयोग के आदेश पर की गई यह पहली कार्रवाई है। करांदलाजे ने मंगलवार को बेंगलुरु में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा, ‘‘कर्नाटक में कानून-व्यवस्था खराब हो गई है।

 

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