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हाई कोर्ट ने ग्रेड-4 में प्रोन्नति से जुड़े मामले में निष्पादित की अवमानना याचिका

रांची । झारखंड हाई कोर्ट में बकाया भुगतान से संबंधित एक अवमानना याचिका की सुनवाई हुई। मामले में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव की ओर से कोर्ट के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि प्रार्थियों का एक अप्रैल से बकाया का भुगतान कर दिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका को निष्पादित कर दिया।

मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन पाठक की कोर्ट में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की। पिछली सुनवाई में कोर्ट के आदेश के आलोक में स्कूली शिक्षा सचिव कोर्ट में हाजिर हुए थे। साथ ही उन्होंने कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया था कि याचिकाकर्ताओं को चार सप्ताह में ग्रेड 4 में प्रोन्नति की तिथि एक अप्रैल की तिथि से बकाया भुगतान सुनिश्चित करा दिया जाएगा, जिस पर कोर्ट ने उन्हें अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

वर्ष 2016 अवमानना याचिका की सुनवाई में प्रार्थियों को प्रोन्नति की तिथि से बकाया भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश हाई कोर्ट से पारित हुआ था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील, रिव्यू याचिका सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया था लेकिन राज्य सरकार को कोई राहत नहीं मिली थी।

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