सरकार ने रद्द की 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता
मध्य प्रदेश: उच्च न्यायालय ना जमा करने के कारण 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को रद्द कर दिया है। मान्यता रद्द होने वाले कॉलेजों में 16 कॉलेज इंदौर में, आठ भोपाल में और सात जबलपुर में हैं।
परिषद प्रशासक डॉ योगेश शर्मा ने कहा, “अदालत की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी और कॉलेजों को बुनियादी ढांचे और संकायों की जांच के लिए अदालत द्वारा मांगे गए कागजात जमा करना चाहिए।”
बुनियादी ढांचे में कमी का है आरोप
मध्य प्रदेश के लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की गई थी, विशाल बघेल ने इस साल जनवरी में अदालत में याचिका दायर कर इनमें से कुछ कॉलेजों में बुनियादी ढांचे की कमी का आरोप लगाया था। उनमें से कुछ बुनियादी ढांचे और संकाय के बिना केवल कागज पर चल रहे हैं।
कोर्ट ने 453 कॉलेजो का मांगा था विवरण
उच्च न्यायालय ने 12 मई को एमपी नर्सिंग काउंसिल से 453 कॉलेजों से दस्तावेजों और तस्वीरों सहित विवरण मांगा था। बार-बार रिमाइंडर और कोर्ट में सुनवाई के बाद भी इन 93 कॉलेजों ने काउंसिल को कोई जवाब नहीं दिया। बीते शुक्रवार को डिप्टी एडवोकेट जनरल स्वप्निल गांगुली ने कोर्ट को जानकारी दी कि इन कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.हाईकोर्ट ने प्रकाशक नियुक्त करने का दिया आदेश
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार द्वारा अदालत के सामने प्रस्तुत हलफनामे को गलत मानते हुए राज्य सरकार को एमपी नर्सिंग काउंसिल चलाने के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत कुछ तस्वीरों का संज्ञान लेते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि यह “चौंकाने वाला” था कि कुछ टिन शेड को कॉलेज के रूप में दिखाया गया है।
वर्तमान स्थिति के लिए रजिस्ट्रार जिम्मेेदार
पीठ ने अपने आदेश में कहा, “अदालत के समक्ष दायर हलफनामे के साथ-साथ पिछले हलफनामों और रिकॉर्ड की गई सामग्री पर विचार करने पर, यह रजिस्ट्रार (एमपी नर्सिंग काउंसिल) द्वारा अदालत को गलत जानकारी देने में शामिल होने का संकेत देगा।” अदालत के आदेश में कहा गया है कि परिषद के रजिस्ट्रार द्वारा हलफनामे पर दिए गए बयानों को याचिकाकर्ता के हलफनामों के माध्यम से झूठा दिखाया गया है और यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।