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सरकार ने मंत्रिमंडल के फैसले पर जारी की अधिसूचना

चंडीगढ़ । प्रदेश सरकार ने विधायकों की शक्तियां बढ़ाते हुए उन्हें पंचायती राज संस्थाओं के कराए जाने वाले विकास कार्यों की सिफारिश करने का अधिकार दे दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हुआ कि पंचायती राज के दायरे में आने वाले काम विधायकों की सिफारिश पर कराए जा सकेंगे। इन कार्यों के लिए सरकार एकमुश्त ग्रांट दी जाएगी।

हरियाणा सरकार ने पिछले माह हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में फैसला लिया था। जिसके बाद सोमवार की रात इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। मंगलवार को प्रदेश के सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों को संबंध में सूचित कर दिया गया।

सरकार ने हरियाणा पंचायती राज नियम-1995 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब इन नियमों को हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) नियम 2023 के रूप में जाना जाएगा।

मौजूदा हरियाणा पंचायती राज नियम 1995 में धारा 28ए के साथ धारा 21, 75, 100, 137, 146 और 209 के अंतर्गत ग्राम निधि, समिति निधि और जिला परिषद निधि का लागू होना जोड़ी गई है।

इस नए नियम के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत सौंपे गए कार्यों और दायित्वों के लिए अपने फंड का उपयोग करने के लिए अधिकृत होंगे। हालांकि, यह अनिवार्य है कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद को प्रदान की गई किसी भी तरह की ग्रांट-इन-एड का उपयोग विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

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