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एक से अधिक चरणों में चुनाव कराने की नौशाद की याचिका खारिज

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में आसन्न पंचायत चुनाव को एक से अधिक चरणों में कराए जाने की मांग वाली आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी की याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की खंडपीठ ने कहा कि इसी तरह की एक और याचिका दूसरे न्यायाधीश की पीठ में लंबित है। इसलिए खंडपीठ इसकी सुनवाई नहीं करेगी।

नौशाद ने याचिका लगाकर दावा किया था कि पंचायत चुनाव नामांकन के दौरान जिस बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है उसे देखते हुए चुनाव के सुरक्षा सवालों के घेरे में हैं। इसके अलावा राज्य भर में 83 हजार से अधिक मतदान केंद्र हैं जिन पर पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती भी नहीं हो रही। पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और अगर एक से अधिक चरणों में चुनाव नहीं हुए तो मतदान वाले दिन पूरे राज्य में एक ही दिन सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल छलावा है। इसीलिए पंचायत चुनाव कई चरणों में कराए जाने चाहिए।

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