फरसा मारकर पिता को मौत के घाट उतारने वाले गुनाहगार बेटे को उम्रकैद की सजा के साथ ही हुआ 25 हजार का जुर्माना

हमीरपुर, जन एक्स्प्रेस। अपर सत्र अदालत के स्कालर जज उदयवीर सिंह ने कुरारा कस्बे में 22 दिसम्बर 2020 में फरसा मारकर अपने ही पिता को मौत के घाट उतारने वाले 52 वर्षीय गुनाहगार पुत्र रामेन्द्र सोनी उर्फ रामू उर्फ कृष्ण माधवचार्य को उम्रकैद की सख्त सजा के साथ ही हुआ 25 हजार रुपये का जुर्माना। जबकि इस मामले की जांच तत्कालीन एस आई शिवदान सिंह सहित तत्कालीन इंस्पैक्टर बांके बिहारी ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी। वही एडीजीसी चन्द्र प्रकाश गोस्वामी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुये बताया कि घटना के बाद मृतक के पुत्र राजेन्द्र कुमार ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में कहा था कि उसका छोटा भाई रामेन्द्र सोनी गुंडा किस्म का व्यक्ति है, 22 दिसम्बर 2020 की दोपहर करीब 11.30 पर वो घर में आया, और पिता से रुपये, पैसे, जमीन मकान के बंटवारे की बात करने लगा,और अचानकपिता को जान से मारने की नियत से उनके ऊपर गरदन सहित जिस्म के कई हिस्सों पर वार कर दिया, जिस्से उसके पिता मिठाई लाल उर्फ किरपाशंकर बुरी तरह जख्मी होने के साथ ही लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल में एडमिट करवाया गया। जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिसके बाद मृतक के बड़े पुत्र की तहरीर पर कुरारा पुलिस ने मृतक के छोटे बेटे अभियुक्त रामेन्द्र सोनी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 340/220 धारा 307 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था, जबकि उनकी मौत के बाद पुलिस ने इस मामले में लगाई गई धारा 307 को तरमीम करते हुये धारा 302 आईपीसी दर्ज की थी। वही अदालत में चली पांच साल की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की तरफ से पेश किये गये सबूतों और गवाहों के बाद आखिरकार पिता का कत्ल करने वाले मुल्जिम बेटे रामेन्द्र सोनी उर्फ रामू को अपर सत्र अदालत फर्स्ट के स्कालर जज उदयवीर सिंह ने गुनाहगार मानते हुये उम्रकैद की सख्त सजा के साथ ही 25 हजार रुपये का सुनाया जुर्माना।






