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खाद्य मंत्री भगत की अध्यक्षता में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक सम्पन्न

रायपुर । खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय, महानदी भवन में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मनोनित सदस्यों और प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के संरक्षण हेतु परिषद के गठन के लिए धन्यवाद दिया।

खाद्य मंत्री भगत ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन कर उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आगे बढ़कर काम कर रही है। हम सबको सहभागिता के साथ उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर काम करना है।

मंत्री भगत ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण का दायित्व राज्य शासन का होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में सलाह देने के लिए राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन किया गया है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सदस्यों से कहा कि आप राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में उपभोक्ताओं के मूलभूत हितों से जुडे़ सभी आवश्यक कार्य करेंगे। राज्य परिषद् की बैठक में उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक करने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में राज्य शासन को सलाह देने के लिए परिषद् के सभी सदस्यों से विचार-विमर्श किया गया। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् राज्य में उपभोक्ता हितों के संबंध में समय-समय पर राज्य शासन को सलाह देती रहेगी।

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