उत्तर प्रदेश

लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद

फिरोजाबाद । एक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

जिले के थाना मक्खनपुर क्षेत्र में चार अप्रैल 2021 को एक लड़की देर शाम खेत से अपने घर जा रही थी। रास्ते में बिल्टी गढ़ मक्खनपुर निवासी विजयपाल और रामू उर्फ राममोहन मिले। दोनों उसको घर छोड़ने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठाकर गांव नगला मुखराम की तरफ ले गए। किशोरी ने अपने बयान में बताया कि दोनों ने जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देकर दोनों भाग गए। लड़की ने पैदल घर पहुंच कर अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई। पीड़ित लड़की ने थाने पहुंचकर रामू और विजयपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट संख्या-1) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्षी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विजयपाल प्रताप और रामू उर्फ राममोहन को दोषी मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उन्हें एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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