धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल पर दलों की मान्यता रद्द करने की मांग

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने अपने नाम में धार्मिक शब्दों और प्रतीकों के इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि ऐसी ही याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है।
दरअसल, 20 मार्च को सुनवाई के दौरान एआईएमआईएम के वकील केके वेणुगोपाल ने कहा था कि याचिका में बस एआईएमआईएम और मुस्लिम लीग को पक्ष बनाया है। ऐसा केस दिल्ली हाई कोर्ट में भी लंबित है। तब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में लंबित केस की जानकारी मांगी थी। 5 सितंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। याचिका वसीम रिजवी ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील गौरव भाटिया ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, हिंदू एकता दल जैसी पार्टियों का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता बुनियादी चीज है।