कत्ल के गुनाहगार को उम्रकैद की सजा के साथ हुआ पचास हजार का जुर्माना

जन एक्सप्रेस/हमीरपुर : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के लहरा में 14 फरवरी 2018 को पूजा नामक शादी शुदा महिला की उसकी ससुराल में गोली मारकर कत्ल किये जाने के मामले में मृतिका के पिता विश्वनाथ सिंह की कुरारा थाने में लिखित तहरीर पर देवर शेखर सिंह कछवार, ससुर रणविजय सिंह सहित सास कमलेश सिंह के खिलाफ मु0अ0सं0-27/2018 धारा–302,323,504 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था, जबकि आपरेशन कन्विक्शन के तहत हमीरपुर की अपर जिला, सत्र फर्स्ट के स्कालर जज प्रहलाद सिंह सेकेंड, की अदालत ने अभियुक्त शेखर सिंह कछवार को गुनाहगार मानते हुये उम्रकैद की सजा के साथ ही पचास हजार रुपये का किया जुर्माना, जबकि मामले के बाकी दो अभियुक्त रणविजय सिंह और कमलेश को बेगुनाह मानते हुये रिहा किया गया। जबकि कत्ल के इस मामले की जांच इंस्पैकटर संगम मिश्रा ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी, वही अभियोजन की तरफ से एडीजीसी चन्द्र प्रकाश गोस्वामी ने कत्ल के इस मामले की जोरदार पैरवी करते हुये अपनी दमदार दलीलों से बचाव पक्ष की दलीलों को कमजोर साबित कर अभियुक्त शेखर सिंह कछवार को उम्रकैद की सजा के साथ ही पचास हजार का जुर्माना कराने में बड़ी कामयाबी हासिल की।