मतदाता को परेशान होने की जरूरत नहीं, वोटर कार्ड नहीं तो भी डाल सकेंगे वोट
मीरजापुर । अक्सर देखा गया है कि मतदान के दिन मतदाता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतदाता सूची में नाम से लेकर बूथों को तलाशने में घंटों का वक्त लग जाता है। ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेहद आसान तरीकों से आप मतदान कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता को अब भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 12 विकल्प दिए गए हैं यानी वोटर कार्ड नहीं है तो भी मतदाता मतदान कर सकेंगे। मतदान से वंचित नहीं रहेंगे। हालांकि बिना वोटर आईडी कार्ड मतदान करने के लिए आपका नाम वोटर लिस्ट या निर्वाचन सूची में मतदाता के तौर पर शामिल होना जरूरी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि चुनाव के लिए मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक रूप में कुल 12 फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक व डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आईजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार मान्य होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एपिक के संबंध में लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए। बशर्तें निर्वाचन की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सकें। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे। बशर्तें उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से सम्बन्धित निर्वाचन नामावली में उपलब्ध हो।