अपराधउत्तर प्रदेश

तीन वर्ष पूर्व हुई दुष्कर्म की घटना के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार का अर्थदंड 

जन एक्सप्रेस/संवाददाता 

बाराबंकी। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत अपर जिला एवं सत्र व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने बुधवार को थाना टिकैतनगर में बीते 3 वर्ष पूर्व दुष्कर्म करने की घटना के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ज्ञात हो कि 12 जुलाई वर्ष 2020 को थाना टिकैतनगर के एक गांव की रहने वाली महिला ने अपनी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए जमील पुत्र सलीम निवासी मोहल्ला धधवारा के विरुद्ध एक शिकायती पत्र दिया।

पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। जिसमें विवेचक ने साक्ष्यों का समुचित संकलन कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने उक्त वाद में विवेचक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को सक्षम मानकर आरोपी जमील को 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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