उत्तर प्रदेशहमीरपुर

गैंगस्टर के गुनाहगार को दो साल की सख्त सजा के साथ ही हुआ पांच

जन एक्स्प्रेस / हमीरपुर : हमीरपुर राठ कस्बा सहित हमीरपुर जिले में संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग के सक्रिय सदस्य अतीक मंसूरी को हमीरपुर की स्पेशल डकैती अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार ने गैंगस्टर के मामले में दो साल की सख्त सजा के साथ ही किया पांच हजार रुपये का जुर्माना। एडीजीसी सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि राठ के चौबट्टा निवासी कुख्यात अपराधी अजय सोनी पुत्र प्रमोद उर्फ बिल्ले, राजू उर्फ आरिफ़ जबकि भटीपुरा महोबा निवासी अतीक पुत्र बाबु मंसूरी सहित तीनों शातिर अपराधियो ंका सक्रिय गेंग है, जो अपने खुद के साथ ही, गैंग के सदस्यों को फायदा पहुंचाने की नियत से अवैध असलहों के दम पर हिंसा की धमकी के साथ ही लूट और डकैती की संगीन वारदातों को अंजाम देकर समाज में डर और खौफ का माहौल पैदा कर समाज विरोधी कामों को अंजाम देने के साथ ही अवैध उगाही का काम करते हैं। गैंग का नाम उस वख्त रोशनी में आया, जब गैंग के तीनों सदस्यों ने मिलकर राठ कस्बे के सर्राफा व्यापारी पवन सोनी के साथ लूट की वारदात को उस वख्त अंजाम दिया था, जब वो अपनी दुकान बंद कर बैग में दो किलोग्राम चांदी, 20 ग्राम सोने के जेवरात के साथ ही 16 हजार रुपये नगद लेकर अपने घर वापस जा रहा था। इसके साथ ही तीनों अपराधियों ने मिलकर महोबकंठ थाना क्षेत्र के ग्राम सौरां में पैट्रोल पम्प पर शाम साढ़े पांच बजे अवैध असलहों से फायरिंग करने के बाद दहशत फैलाकर डकैती की सनसनी खेज वारदात को अंजाम दिया था, और मौके से डेढ़ लाख रुपये लूट कर फरार हो गये थे,
इसके बाद राठ कोतवाली पुलिस के एस आई अमर सिंह की तहरीर पर इस गैंग के तीनों सक्रिय सदस्यों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या–403/2008– धारा-2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में हमीरपुर की स्पेशल डकैती अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार ने गैंग के सक्रिय सदस्य अतीक मंसूरी को गुनाहगार मानते हुये दो साल की सख्त सजा के साथ ही पांच हजार रुपये का किया जुर्माना। जबकि गैंग के सदस्य राजा उर्फ आरिफ़ ने 26- 2010 में अदालत में अपना जुर्म कुबूल कर लिया था, जिसके बाद अदालत ने उसे दो साल की सजा के साथ ही पांच हजार रुपये का किया था। हालांकि गैंग का सरगना अजय सोनी अबतक पुलिस के हत्थे नहीं चढ सका, और आज भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।

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