कनवारा गांव के दुर्दांत अपराधी सहित छह: को हुआ आजीवन कारावास और जुर्माना

जन एक्सप्रेस/ बांदा: बांदा जिले के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र स्थित कनवारा गांव में एक बड़ा अपराधी दाऊ सिंह को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दाऊ सिंह, जो खुद को गांव का शक्तिशाली व्यक्ति समझता था, के खिलाफ 26 मुकदमों की लंबी लिस्ट थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 साल 6 महीने बाद इस मामले का फैसला सुनाया, जिसमें दाऊ सिंह और उसके 6 साथियों को दोषी करार दिया गया।
2012 में राजन अवस्थी की हत्या
यह मामला 22 जून 2012 का है, जब दाऊ सिंह और उसके साथी राजन अवस्थी और उसके भाई प्रभाकर अवस्थी पर घात लगाकर हमला कर रहे थे। राजन और प्रभाकर बांदा में निर्माण सामग्री लेने जा रहे थे, जब चर्चित चौराहे पर दाऊ सिंह और उसके साथी उन्हें घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। राजन की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि प्रभाकर किसी तरह बचकर गांव वालों की मदद से राजन को अस्पताल ले गए। रास्ते में राजन की मौत हो गई।
न्याय की प्रक्रिया और सजा
राजन के भाई प्रभाकर अवस्थी ने दाऊ सिंह और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था, जो 26 जून 2012 को कोतवाली नगर में दर्ज हुआ। लंबी जांच और सुनवाई के बाद 18 दिसंबर 2024 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दाऊ सिंह सहित उसके छह साथियों को दोषी ठहराया। लोक अभियोजक मनोज दीक्षित ने इस मामले में मृतक राजन की पैरवी की, जिसके बाद 21 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने दाऊ सिंह को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।






