
जन एक्सप्रेस/रुड़की(उत्तराखण्ड) : रुड़की के कृष्णानगर कॉलोनी में चार साल पहले हुई दलित युवती की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त हैदर अली को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि उसके साथी रिहान उर्फ आरिश उर्फ राहिल को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी है। न्यायालय ने हैदर अली पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 24 अप्रैल 2021 का है, जब गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की गली नंबर-20 टीचर्स कॉलोनी निवासी दिनेश ने पुलिस को तहरीर दी थी। उसने बताया कि उसकी बहन निधि को सफरपुर निवासी हैदर अली शादी के लिए परेशान कर रहा था। बहन के बार-बार मना करने के बावजूद हैदर दबाव बना रहा था।
इंकार से नाराज़ होकर हैदर अली ने अपने साथी रिहान और एक अन्य किशोर के साथ मिलकर दिनदहाड़े घर में घुसकर निधि की गला रेत कर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने तत्परता से मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया।
तीसरा आरोपी विधि विवादित किशोर घोषित किया गया है, जिसका मामला अभी किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। इस जघन्य हत्याकांड में अदालत का यह फैसला पीड़ित परिवार को न्याय की एक किरण देने वाला माना जा रहा है।