
जन एक्सप्रेस देहरादून। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब यात्रा मार्गों में स्थित सभी खाद्य दुकानों को लाइसेंस, दुकान संचालक का नाम और पहचान पत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। बिना पहचान के दुकानों को बंद किया जाएगा और नियम तोड़ने पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
स्वास्थ्य सचिव व एफडीए आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों के अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। छोटे फड़-ठेले वालों को भी पंजीकरण प्रमाणपत्र और फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी पंडाल, भंडारे या दुकान पर परोसे जा रहे खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
सरकार ने जन जागरूकता के लिए पोस्टर, बैनर, पर्चों और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्रसार शुरू कर दिया है। जनता अगर किसी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर असंतुष्ट है तो टोल फ्री नंबर 18001804246 पर शिकायत दर्ज करा सकती है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर जाकर तत्काल कार्रवाई करेंगी। प्रशासन का साफ संदेश है कि श्रद्धालुओं को शुद्ध व सुरक्षित भोजन देना हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।