देश

हाई कोर्ट से सजायफ्ता पूर्व विधायक पौलूस सुरीन को नहीं मिली जमानत

रांची । झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस मुखबिरी के आरोप में भूषण कुमार सिंह और राम गोविंद की हत्या मामले में सजायफ्ता पूर्व तोरपा के विधायक पौलूस सुरीन की जमानत याचिका खारिज कर दी।

गुरुवार काे झारखंड हाई कोर्ट में पौलूस सुरीन की ओर से सजा के खिलाफ दाखिल क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई। दरअसल, अपर न्यायाधीश दिनेश कुमार की कोर्ट ने पौलूस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने पौलूस सुरीन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि जेठा कच्छप पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है । जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोनों अभियुक्तों को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पौलूस सुरीन दो बार झामुमो के विधायक रह चुके हैं। पौलूस सुरीन ने अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। हाई काेर्ट ने गुरुवार काे इस मामले

में पूर्व विधायक सुरीन की जमानत याचिका खारिज कर दी।

घटना खूंटी के तोरपा में साल 2013 की है। पुलिस मुखबिर भूषण सिंह और राम गोविंद की हत्या कर दी गई थी। मामले में पौलूस सुरीन ,नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो और तीन महिला समेत छह आरोपित ट्रायल फेस कर रहे थे। इसी मामले में पीएफएलआई सुप्रीमो दिनेश गोप भी ट्रायल फेस रहे हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए थे, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया। हत्याकांड की घटना को लेकर कर्रा थाना में केस दर्ज हुआ था। अपराधियों ने इन दोनों की घर के सामने चबूतरा में अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button