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झारखंड हाई कोर्ट ने स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

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रांची । झारखंड हाई कोर्ट में राज्यसभा के पूर्व सदस्य अजय मारू की झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की आजीवन सदस्यता रद्द करने से संबंधित मामले में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के कार्यकाल के दौरान झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल बॉडी मीटिंग में सभी सदस्यों को बुलाए जाने के लिए नोटिस जारी नहीं करने पर अजय मारू ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद वर्ष 2020 में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने बिना नोटिस के उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें एसोसिएशन की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेने एवं जेएससीए के क्लब एवं स्टेडियम की फैसिलिटी सुविधा का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था।

याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि उनकी ओर से झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग की प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। इसके बाद एसोसिएशन ने इनपर कार्रवाई करते हुए झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की किसी भी एक्टिविटी में उनके पार्टिसिपेशन पर रोक लगा दी गई थी। उनके आजीवन सदस्यता को खत्म करने की बात भी मौखिक रूप से कही गई थी। हालांकि, इस संबंध में क्रिकेट एसोसिएशन ने कोई लिखित आदेश भी जारी नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने एसोसिएशन की कार्रवाई में उन्हें शामिल होने की अनुमति देने का आग्रह किया है। साथ की झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम एवं क्लब की सुविधा फिर से दिलाने का आग्रह किया है।

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