शादी अनुदान योजना फिर शुरू: बेटियों की शादी के लिए सरकार देगी ₹20,000, ऑनलाइन करें आवेदन !

जन एक्सप्रेस | अवनीश पाण्डेय | जौनपुर: वित्तीय वर्ष 2024-25 में समाज कल्याण विभाग द्वारा पूर्व में संचालित अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना शासन द्वारा पुनः चालू कर दी गयी है। उक्त जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय जौनपुर ने दी।
ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार की ओर से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिये अनुदान योजना शुरू की गई थी। लेकिन 2021-22 के बाद योजना को बन्द कर दिया गया था। करीब दो साल से बन्द पड़ी योजना को सरकार ने अब फिर से शुरू किया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर नीरज पटेल ने अवगत कराया है कि योजना को पूर्व की भाँति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित कराये जाने हेतु नि्देश जारी कर दिये गये
है। योजना का लाभ लेने हेतु
संचालित वेबसाइट के माध्यम से पुत्री के अभिभावक जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 56,460/- और ग्रामीण क्षेत्र में रूo 46,080/- तक हो, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुदान के रूप में रू0 20,000/- की राशि आवेदक के आधार बेस्ड बैंक खातें में सीधे स्थानान्तरित की जाती है। आवेदक अपनी पुत्री की शादी के दिन से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक आवेंदन कर सकते है। पात्रता हेतु वर की आयु 21 वर्ष या उससेअधिक और कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदन हेतु आवेदक एवं पुत्री का फोटो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, शादी का कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, लड़की लड़के का उम्र से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र आदि प्रपत्र होना अनिवार्य है।