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हेट स्पीच मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज

 मऊ: विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में अधिकारियों को धमकी देने के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की ओर से मंगलवार को सीजेएम एमपी/ एमएलए कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिस पर सीजेएम श्वेता चौधरी ने अब्बास अंंसारी के अधिवक्ता और सहायक अभियोजन अधिकारी रविंद्र प्रताप यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।

अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी।

मऊ विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में अधिकारियों को धमकी देने के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की ओर से मंगलवार को सीजेएम एमपी/ एमएलए कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिस पर सीजेएम श्वेता चौधरी ने अब्बास अंंसारी के अधिवक्ता और सहायक अभियोजन अधिकारी रविंद्र प्रताप यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।

अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी।

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