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मतदान व मतगणना स्थल तक नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल

मीरजापुर । नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग काफी सक्रिय है। नए नियम के तहत कोई भी उम्मीदवार, अभिकर्ता व मतदाता मतदान और मतगणना स्थल तक मोबाइल फोन एवं तरल पदार्थ नहीं ले जा सकेंगे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत मतदान दिवसों पर उम्मीदवारों, उनके अभिकर्ताओं और मतदाताओं का मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश निषेध रहेगा। मतगणना स्थल पर भी मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर लगे कार्मिकों पर लागू नहीं होगा।

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