महराजगंज में चरस तस्करी के आरोपी नेपाली नागरिक को 12 साल की कैद, 2.5 लाख का जुर्माना

जन एक्सप्रेस, महराजगंज: महराजगंज जिले के सोनौली थाना क्षेत्र में चरस तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अभय प्रताप सिंह द्वितीय ने नेपाली नागरिक तेजेंद्र पुन को दोषी करार देते हुए 12 साल के सश्रम कारावास और 2.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला फरवरी 2020 का है, जब तेजेंद्र पुन को भारत-नेपाल सीमा के पास 4 किलो 600 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था।
चरस तस्करी के दौरान हुई गिरफ्तारी
20 फरवरी 2020 को, सोनौली पुलिस और एसएसबी की टीम नेपाल-भारत सीमा पर गश्त कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर, पुलिस ने फरेनवा गांव के पास घेराबंदी कर तेजेंद्र पुन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने खुद को नेपाल के वार्ड नंबर चार, लुकुर वन, थाना बुर्ती वांग का निवासी बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से भारी मात्रा में चरस बरामद हुई, जिसे वह नेपाल से भारत में तस्करी कर लाया था।
अभिलेखीय साक्ष्य और गवाहों के आधार पर सजा
मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र उपाध्याय ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर तेजेंद्र पुन के अपराध को साबित किया। न्यायाधीश ने सभी तथ्यों और दलीलों पर गौर करते हुए आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया। यह सजा न केवल सीमा पर तस्करी के खिलाफ एक कड़ा संदेश है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता का भी प्रमाण।