उत्तराखंडदेहरादून

देहरादून में राष्ट्रपति भ्रमण के चलते कई क्षेत्र ध्वनि प्रतिबंधित घोषित, धारा-163 लागू

19 जून से 21 जून तक रहेगा प्रभाव, उल्लंघन पर कार्रवाई संभव

जन एक्सप्रेस देहरादून: महामहिम राष्ट्रपति का 19 से 21 जून 2025 तक देहरादून भ्रमण प्रस्तावित है। सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने राजधानी के कई हिस्सों को ध्वनि प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करते हुए धारा-163 लागू कर दी है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट जय भारत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति के निवास स्थान के आसपास ध्वनि की तीव्रता को नियंत्रित करना आवश्यक है। इसलिए संबंधित क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि स्तर 40 डेसिबल तक सीमित रहेगा।

प्रशासन द्वारा ध्वनि प्रतिबंधित घोषित किए गए क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

मसूरी डायवर्जन से राष्ट्रपति निकेतन तक

ब्रहम कमल चौक से कैनाल रोड स्थित एनआईईपीवीडी के अरुण द्वार

बालासुंदरी मंदिर से नैनीताल बैंक (कैनाल रोड शाखा)

इन स्थानों के दोनों ओर 100 मीटर की दूरी तक और इनके मध्यवर्ती समस्त क्षेत्रों में धारा-163 लागू रहेगी। यह आदेश 19 जून को शाम 4:00 बजे से 21 जून को दोपहर 1:00 बजे तक, या राष्ट्रपति के प्रस्थान के एक घंटे बाद तक प्रभावी रहेगा।

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि सुरक्षा कारणों के चलते यह आदेश एकपक्षीय रूप से तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस दौरान सहयोग करें और ध्वनि सीमा का पालन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सफल बनाने में प्रशासन की मदद करें।

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