69000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
कोर्ट नंबर 14 में होगी सुनवाई, न्याय की उम्मीद में अभ्यर्थी

जन एक्सप्रेस/लखनऊ: 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। जस्टिस दींपाकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। यह सुनवाई कोर्ट नंबर 14 में सीरियल नंबर 31 पर सूचीबद्ध की गई है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस आरक्षण अनियमितता पर सख्त रुख अपनाएगा और न्याय करेगा।
हाई कोर्ट ने की थी भर्ती लिस्ट रद्द, लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में
लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 13 अगस्त 2024 को 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को रद्द कर दिया था। इस भर्ती प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनुसूचित जाति (SC) के लिए निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया था। OBC वर्ग को 27% की जगह सिर्फ 3.86% और SC वर्ग को 21% की जगह सिर्फ 16.2% आरक्षण दिया गया, जिससे हजारों योग्य अभ्यर्थियों का हक मारा गया।
सरकार पर अनदेखी के आरोप, अभ्यर्थियों की न्याय की गुहार
आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार इस मामले को निपटाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। सरकार की उदासीनता से पीड़ित अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार से अपील की है कि वह “याची लाभ” का प्रस्ताव पेश कर जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण करे, ताकि योग्य उम्मीदवारों को उनका हक मिल सके और भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से पूरा किया जा सके।