सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ मामले की सुनवाई से किया इनकार

जन एक्सप्रेस/ प्रयागराज: सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ में मौतों के मामले में दाखिल जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले से संबंधित याचिका पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए वहीं पर इस पर विचार किया जाना उचित होगा।
सीजेआई बोले- घटना दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन हाईकोर्ट में लंबित है मामला
मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। हालांकि, चूंकि इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले से विचार कर रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि देशभर के तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश लागू करने की मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।
यूपी सरकार ने गठित किया न्यायिक आयोग
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि भगदड़ की घटना की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया जा चुका है। सरकार ने कहा कि आयोग पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करेगा और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।