22 सितंबर से नई GST दरें लागू: अब सस्ते होंगे AC-TV, टूथपेस्ट, ट्रैक्टर और हेल्थ इंश्योरेंस!
रोजमर्रा की चीजें, कृषि और हेल्थ सर्विसेस पर टैक्स घटा बड़ी कारों, तंबाकू उत्पादों पर पड़ेगा अतिरिक्त भार

जन एक्सप्रेस लखनऊ। 22 सितंबर से लागू होने जा रहे नए जीएसटी सुधारों के तहत केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जहां रोजमर्रा की वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उपकरणों पर टैक्स घटाया है, वहीं लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।
यह बदलाव लोगों की जेब पर सीधा असर डालेगा। आइए जानते हैं, क्या-क्या होगा सस्ता और कौन-सी चीज़ें होंगी महंगी:
क्या होगा सस्ता?
1. रोजमर्रा की वस्तुएं (18%/12% से घटकर 5%)
हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन
शेविंग क्रीम, ब्रश, नैपकिन, डायपर
पैक्ड नमकीन, भुजिया, मक्खन, घी, चीज
2. कृषि उपकरण और सपोर्ट (18%/12% से घटकर 5%)
ट्रैक्टर, टायर, स्पेयर पार्ट्स
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर
बायोपेस्टिसाइड्स, फसल कटाई की मशीनें
3. स्वास्थ्य सेवाएं और उपकरण (5% या 0%)
हेल्थ और जीवन बीमा पर जीएसटी खत्म
थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर
डायग्नोस्टिक किट्स, रिएजेंट्स, कॉरेक्टिव चश्मे
4. छोटे वाहन और दोपहिया (28% से घटकर 18%)
पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG कारें (सीमित सीसी तक)
350 सीसी तक की मोटरसाइकिल
मालवहन वाहन और तीन पहिया वाहन
5. शिक्षा सामग्री (GST खत्म)
पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, चार्ट, ग्लोब
व्यायाम पुस्तकें, इरेजर, नोटबुक
6. इलेक्ट्रॉनिक्स (28% से घटकर 18%)
32 इंच से ऊपर के LED/LCD टीवी
एयर कंडीशनर, प्रोजेक्टर, डिशवॉशर
बड़े मॉनिटर
क्या होगा महंगा?
1. लग्जरी और हानिकारक वस्तुएं
पान मसाला, गुटखा, तंबाकू उत्पाद
वर्तमान 28% GST और सेस जारी रहेगा
आगे चलकर 40% फ्लैट जीएसटी लागू होगा, पर अतिरिक्त सेस नहीं लगेगा
2. बड़ी और लग्जरी कारें
पेट्रोल (1200cc से ऊपर)
डीजल (1500cc से ऊपर)
इन पर 40% जीएसटी लागू होगा
कारोबारियों के लिए राहत
जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब तीन दिन में पूरी होगी
MSME और छोटे व्यापारियों को मिलेगा फायदा
सरकार का फोकस “Ease of Doing Business” पर
22 सितंबर से लागू होने वाले ये नए GST बदलाव न केवल उपभोक्ताओं को राहत देंगे, बल्कि छोटे व्यवसायों को भी मजबूती देंगे। जहां एक ओर जीवन उपयोगी वस्तुएं सस्ती होंगी, वहीं लग्जरी और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों पर सख्ती बरकरार रहेगी।






