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अवैध असलहा रखने के गुनाहगार को तीन साल की सख्त सजा

जन एक्सप्रेस/हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के राठ में मु0अ0सं0-466/2014 धारा–25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियुक्त उदय पुत्र सुरेश निवासी सिकन्दरपुरा राठ हमीरपुर, के खिलाफ दर्ज किया गया था, आपरेशन कन्विक्शन के तहत हमीरपुर की अपर जिला,

सत्र अदालत के स्कालर जज ने अभियुक्त उदय पुत्र सुरेश को गुनाहगार मानते हुये तीन साल की सजा के साथ ही पांच हजार का किया जुर्माना, वही मामले की जांच एस आई आर.एन. त्रिपाठी ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी,वही अभियोजन की तरफ से अदालत में जोरदार पैरवी करते हुये एडीजीसी महेश चन्द्र द्विवेदी ने बचाव पक्ष की हवा निकाल दी।

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