अनुबंध के 11 साल बाद भी अधूरा निर्माण कार्य: जिम्मेदार कौन?
अधिशासी अभियंता निर्माण खंड वाराणसी ने ठेकेदार के विरुद्ध दर्ज कराया मुकदमा

जन एक्सप्रेस/जौनपुर : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कार्यालय निर्माण खंड वाराणसी जवाहर नगर भेलूपुर अधिशासी अभियंता प्रीति विश्वकर्मा ने जौनपुर शाहगंज तहसील के खुटहन (उचैना)निवासी ठेकेदार महातम यादव पुत्र रामाआसरे यादव के विरुद्ध लाइन बाजार थाने में सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने तथा धन का दुरूपयोग करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ के आदेश पर दर्ज किया गया है। जिसकी विवेचना उप निरीक्षक राजीव मल्ल को सौंपी गई है।
काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तृतीय चरण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में सदर तहसील अंतर्गत आईटीआई परिसर में 384 व मछली शहर तहसील में 112 तथा मडियाहू तहसील में 192 कुल मिलाकर 688 आवास का निर्माण कराया जाना था। इस योजना अंतर्गत कादीपुर मडियाहू में आंतरिक विकास कार्य हेतु महातम यादव को अनुबंधित किया गया था। कार्य की प्रारंभ तिथि 6 जनवरी 2014 तथा समाप्ति तिथि 5 अप्रैल 2014 निर्धारित की गई थी। 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी महातम यादव द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए खंड तथा वृत्त स्तर से कई बार पत्र प्रेषित किया गया लेकिन ठेकेदार द्वारा हीला हवाली किया जाता रहा। 6 नवंबर 2024 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दोषी फर्म तथा ठेकेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। अब पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ के आदेश पर ठेकेदार महातम यादव के विरुद्ध पुलिस ने सरकारी कार्य में लापरवाही वर्तनी तथा सरकारी धन का दुरुपयोग करने के संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।