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हिंदू पक्ष के हक में वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला
वाराणसी जिला और सत्र न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद और उसके आसपास की भूमि को चुनौती देने वाले दीवानी मुकदमा चलने योग्य भी है कि नहीं इसको लेकर अपना फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष के हक में कोर्ट का फैसला आया है। ज्ञानवापी श्रीनगर गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए जिला न्यायाधीश एके विश्वेश की एकल पीठ ने मामले को विचारणीय माना। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस सुनने के लायक है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।






