
जन एक्सप्रेस /अमेठी: जनपद में 24 जनवरी 2025 को जिला पंचायतराज अधिकारी (डीपीआरओ) मनोज कुमार त्यागी ने ग्राम पंचायत अधिकारी रामकुमार को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
क्या हैं आरोप?
1. जन सेवा केंद्रों का अधूरा निर्माण: ग्राम पंचायत रामपुर चौधरी और चिटहुला में वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत जन सेवा केंद्र (CSC) का निर्माण कार्य बार-बार निर्देश देने के बावजूद अधूरा है।
2. वित्त आयोग की धनराशि का न्यूनतम उपयोग: आवंटित ग्राम पंचायतों में धनराशि के उपयोग का प्रतिशत अत्यधिक कम पाया गया।
3. कार्ययोजना अपलोड नहीं की गई: वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई।
4. पिछले वर्षों के प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना: वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के अधिभार प्रतिवेदन अभिलेख और साक्ष्यों सहित उपलब्ध नहीं कराए गए।
5. उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना: बार-बार निर्देशों को नजरअंदाज किया गया।
6. योजनाओं में लापरवाही: शासकीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई।
निलंबन अवधि में नियमों के तहत वेतन
निलंबन के दौरान श्री रामकुमार को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, लेकिन यह शर्त होगी कि वे किसी अन्य सेवा, व्यवसाय या व्यापार में संलग्न न हों। उन्हें सहायक विकास अधिकारी (पं.) जामों के कार्यालय से संबद्ध किया गया है और बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर जाने की मनाही होगी।
जांच अधिकारी नियुक्त
इस मामले की जांच के लिए सहायक विकास अधिकारी (पं.) शाहगढ़ को नामित किया गया है, जो विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट डीपीआरओ को सौंपेंगे।
उच्च अधिकारियों को सूचना प्रेषित
निलंबन आदेश की प्रतियां जिलाधिकारी अमेठी, निदेशक पंचायतीराज उत्तर प्रदेश लखनऊ, मुख्य विकास अधिकारी अमेठी, उप निदेशक पंचायत अयोध्या मंडल और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई हैं। (मनोज कुमार त्यागी, जिला पंचायतराज अधिकारी, अमेठी) यह कार्रवाई शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।