देश

धारा 144 लागूकर धरना स्थल खाली कराया

धारा 144 लागू है। वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के प्रधान कार्यालय के पास धरने पर बैठे लगभग 500 प्रदर्शनकारियों को हटा दिया, जिन्होंने 2014 की टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद मेधा (मेरिट) सूची से हटाए जाने का दावा किया था।
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत किसी क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक होती है। आदेश का उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय है। इससे पहले, प्रदर्शनकारियों ने घरनास्थल खाली करने की पुलिस की अपीलों नजरअंदाज कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर कहा था कि वे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद ही धरना खत्म करेंगे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने बार-बार अपील करने के बावजूद घटनास्थल से हटने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें रात 12 बजकर 35 मिनट पर स्थल से हटाने के लिए “मामूली बल” प्रयोग किया गया।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनमें से कुछ का “शारीरिक शोषण” किया। एक प्रदर्शनकारी शिला दास ने आरोप लगाया, “पुलिसकर्मियों ने हमारे साथ मारपीट की।

JAN EXPRESS

जन एक्सप्रेस न्यूज़ – सच दिखाने की ज़िद हमारा उद्देश्य है आपको सही और निष्पक्ष खबरों से जोड़ना। जन एक्सप्रेस न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप पाएंगे ताजा खबरें, विशेष रिपोर्ट, और सामाजिक मुद्दों पर गहन विश्लेषण। यहां हर खबर को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ पेश किया जाता है। हम आपकी आवाज़ को बुलंद करने और समाज के हर कोने से जुड़ी सच्चाई को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजनीति, समाज, शिक्षा, और मनोरंजन से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़े रहें जन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। 📢 सच दिखाने की ज़िद, हर सच के साथ! सब्सक्राइब करें और हर खबर से अपडेट रहें।
Back to top button