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सरकार के पास स्कूल यूनिफॉर्म अनिवार्य करने का अधिकार
कर्नाटक हिजाब मामले में आज भी सुनवाई जारी रही। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कई अहम टिप्पणी की है। हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाले एक याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कर्नाटक सरकार के पास शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्म अनिवार्य करने की शक्ति थी। एससी ने कहा कि आप तर्क दे सकते हैं कि उनका परिपत्र किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन यह कहना कि उनके पास शक्ति नहीं है, सही नहीं है।






