अब्बास अंसारी की अपील पर सुनवाई पूरी, फैसला 5 जुलाई को
विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए राजीव कुमार वत्स की अदालत में हुई सुनवाई

जन एक्सप्रेस मऊ: सदर विधानसभा से निवर्तमान विधायक अब्बास अंसारी द्वारा भड़काऊ भाषण मामले में दाखिल अपील पर सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए राजीव कुमार वत्स की अदालत में बचाव और अभियोजन पक्ष की बहस पूरी हो गई। न्यायालय ने अब्बास अंसारी और उनके पिता मंसूर अंसारी की अपील पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए 5 जुलाई 2025 को फैसला सुनाने की तिथि तय की है।
इस मामले में अब्बास अंसारी की ओर से अधिवक्ता दारोगा सिंह, वादी गंगाराम बिंद की ओर से सदानंद राय, और अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पांडेय ने पक्ष प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय है कि 3 मार्च 2022 को चुनावी सभा में अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को “सबक सिखाने” की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी।
विवादित बयान के चलते न्यायालय ने 31 मई 2025 को उन्हें दो वर्ष कारावास और ₹11,000 जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिससे उनकी विधायकी भी चली गई थी। अब उनके द्वारा दाखिल की गई सजा के विरुद्ध अपील पर सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और 5 जुलाई को यह तय हो जाएगा कि उन्हें राहत मिलेगी या सजा बरकरार रहेगी।