अब सड़क पर गाड़ी खड़ी करना होगा महंगा, नगर निगम वसूलेगा शुल्क
रात में सड़क किनारे पार्किंग के लिए देनी होगी फीस, हरियाली वाले स्थानों को पार्किंग से रखा गया बाहर

जन एक्सप्रेस लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 17 प्रमुख शहरों में अब बिना लाइसेंस और व्यवस्था के सड़कों पर वाहन खड़ा करना आसान नहीं होगा। जिन घरों में चार पहिया वाहन खड़ा करने की जगह नहीं है, उन्हें रात में सड़क पर गाड़ी खड़ी करने के एवज में नगर निगम को शुल्क देना होगा। पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन) नियमावली-2025 की अधिसूचना जारी कर दी गई है।इस नियमावली के अंतर्गत लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, शाहजहांपुर और सहारनपुर को शामिल किया गया है। अधिसूचना प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात द्वारा जारी की गई है।
हर मोहल्ले और मुख्य स्थलों पर पार्किंग व्यवस्था
नगर निगम अब गली-मोहल्लों से लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पताल, स्कूल-कॉलेज, फैक्ट्री और व्यावसायिक क्षेत्रों तक हर जगह समुचित पार्किंग की व्यवस्था करेगा। यहां तक कि मिश्रित भू-उपयोग वाले क्षेत्रों और गलियों में भी पहली बार ठेके पर पार्किंग देने की योजना लागू की जा रही है।
फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग और मल्टीलेवल सुविधा
त्योहारों व मेलों के अवसर पर ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए फ्लाईओवर के नीचे वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, विदेशों की तर्ज पर मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा भी लाई जाएगी, जिसमें लिफ्ट के माध्यम से वाहन पार्किंग की व्यवस्था होगी।
खुले मैदान और फुटपाथ पर भी ठेके के आधार पर पार्किंग
खुले मैदान, चौड़े फुटपाथ और सड़क के किनारे वाले स्थानों पर भी पार्किंग के लिए ठेके दिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अब मनमाने ढंग से अपने घर के बाहर या निजी जमीन पर पार्किंग नहीं चला सकेगा। इसके लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। वहीं, पार्कों के नीचे भूमिगत पार्किंग की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि 95% भाग पर हरियाली बनी रहे।
12 सदस्यीय कमेटी तय करेगी दरें
नगर निगम में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें सहायक अभियंता को सचिव बनाया जाएगा। यह कमेटी 90 दिनों के भीतर शहर के पार्किंग स्थलों की सूची जारी करेगी और पीक ऑवर्स के अनुसार दरें तय करेगी।
तकनीकी सुविधाओं से लैस होगी नई पार्किंग प्रणाली
मोबाइल ऐप पर पार्किंग की जानकारी और लोकेशन
ऑनलाइन पार्किंग शुल्क भुगतान
फास्टैग से भी शुल्क भुगतान की सुविधा
सभी स्थलों पर ई-चार्जिंग की व्यवस्था
निशक्तजन के लिए आरक्षित पार्किंग
बिना अनुमति पार्किंग चलाने वालों पर जुर्माना
नवीन पार्किंग शुल्क इस प्रकार तय हुए हैं:
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में:
अवधि दो पहिया चार पहिया
1 घंटा ₹7 ₹15
2 घंटे ₹15 ₹30
24 घंटे ₹57 ₹120
मासिक पास ₹855 ₹1800
10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में:
अवधि दो पहिया चार पहिया
1 घंटा ₹5 ₹10
2 घंटे ₹10 ₹20
24 घंटे ₹40 ₹80
मासिक पास ₹600 ₹1200
नगर आयुक्त को किसी भी ठेके को 30 दिनों के भीतर निरस्त करने का अधिकार होगा। हरियाली वाले स्थानों और पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों पर पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल शहरों की अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे जहां ट्रैफिक की समस्या कम होगी, वहीं लोगों को भी सुगम और नियोजित ढंग से पार्किंग की सुविधा मिलेगी। अब वाहन स्वामियों को अपने वाहनों की पार्किंग को लेकर अधिक सजग और नियमबद्ध होना होगा।