देश

एकनाथ शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आया है। महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। असली शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग को फैसला लेने की मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि चुनाव आयोग की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी, यह तय करने के लिए कि “असली” शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे में से किसके पास है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली पीठ अयोग्यता कार्यवाही, अध्यक्ष के चुनाव, पार्टी व्हिप की मान्यता के संबंध में शिवसेना पार्टी के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों से संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं लेने का निर्देश दिया था।

JAN EXPRESS

जन एक्सप्रेस न्यूज़ – सच दिखाने की ज़िद हमारा उद्देश्य है आपको सही और निष्पक्ष खबरों से जोड़ना। जन एक्सप्रेस न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप पाएंगे ताजा खबरें, विशेष रिपोर्ट, और सामाजिक मुद्दों पर गहन विश्लेषण। यहां हर खबर को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ पेश किया जाता है। हम आपकी आवाज़ को बुलंद करने और समाज के हर कोने से जुड़ी सच्चाई को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजनीति, समाज, शिक्षा, और मनोरंजन से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़े रहें जन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। 📢 सच दिखाने की ज़िद, हर सच के साथ! सब्सक्राइब करें और हर खबर से अपडेट रहें।
Back to top button