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सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की रेप पीड़िता को राहत देते हुए सुनाया अहम फैसला

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल, 2024) को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने 14 साल की रेप पीड़िता को राहत देते हुए उन्हें 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने गर्भ का चिकित्सीय समापन कराने की अनुमति देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया.

मामले की सुनवाई कर रही सीजेआई डीवाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी. पारदीवाला की पीठ ने मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल के डीन को पीड़िता के गर्भपात के लिए चिकित्सकों की टीम गठित करने का निर्देश दिया.

दरअसल, 14 वर्षीय रेप पीड़िता की मां ने याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था.

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