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कत्ल की कोशिश के दो गुनाहगारों को हुआ दस-दस साल की सजा

जन एक्सप्रेस/हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के राठ कस्बे के सिकन्दरपुर में 18 अप्रैल 2014 को सुबह दस बजे के करीब गोली (कन्चे) खेल रहे बच्चों में हुये झगड़े को लेकर अभियुक्तों ने एक राय होकर अमर सिंह के चचेरे भाई बीरु सहित बड़े पापा कैलाश को जान से मारने के इरादे से अवैध असलहे से गोली चलाकर जख्मी कर दिया था, वही दोनों जख्मियों को इलाज के लिये सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया था, घटना के बाद अमर सिंह की तहरीर पर राठ पुलिस ने कस्बे के ही उदय पुत्र सुरेश निवासी सिकन्दरपुरा राठ हमीरपुर,अरविन्द पुत्र हीरालाल निवासी सिकन्दरपुरा राठ हमीरपुर, साले सोनू पुत्र गोपाल निवासी ग्वालटोली कानपुर नगर सहित अमन पुत्र भूरे निवासी ग्वालटोली कानपुर के खिलाफ मु0अ0सं0-465/2014 धारा–307,504,506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। वही आपरेशन कन्विक्शन के तहत हमीरपुर अपर जिला, सत्र अदालत के स्कालर जज प्रहलाद सिंह सेकेंड ने उदय पुत्र सुरेश,अरविन्द पुत्र हीरालाल को गुनाहगार मानते हुये दस-दस साल की सख्त सजा के साथ ही किया दस-दस हजार रुपये का जुर्माना। वही अभियुक्त सोनू पुत्र गोपाल, अमन पुत्र भूरे के खिलाफ गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया है। वही मामले की जांच एस आई गौतम कुमार ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी, जबकि अभियोजन की तरफ से अदालत में जोरदार पैरवी करते हुये एडीजीसी महेश चन्द्र द्विवेदी ने बचाव पक्ष की हवा निकाल दी।

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