नई टिहरी

विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत लोगों को किया गया जागरूक

जन एक्सप्रेस /नई टिहरी :- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन शर्मा के आदेश पर सिविल जज सचिव एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दयाराम द्वाराअंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस” के अवसर पर ग्रामसभा थान, विकासखण्ड चम्बा, में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों एवं वरिष्ठ नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों, उनके संरक्षण हेतु उपलब्ध कानूनी प्रावधानों तथा विभिन्न शासकीय एवं विधिक सहायता व्यवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार की समस्या, उपेक्षा, उत्पीड़न अथवा अधिकारों के हनन की स्थिति में संबंधित विभाग एवं विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया,इसके साथ ही वृद्धजनों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा हेल्थ कैंप का आयोजन भी किया गया, जिसमे वृद्धजनों के स्वास्थ्य सम्बन्धी कई जांच की गयी।

इस अवसर पर सचिव ने उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों एवं ग्रामीणों को संबोधित करते वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त विधिक अधिकारों एवं संरक्षण के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों एवं उपलब्ध विधिक सेवाओं की जानकारी प्रदान करना तथा उनकी न्याय तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करना है। माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध भरण-पोषण एवं संरक्षण संबंधी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ नागरिक अपने अधिकारों के संरक्षण एवं समस्याओं के समाधान हेतु सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना परिवार एवं समाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तथा उनके अनुभव और योगदान को सदैव सम्मान दिया जाना चाहिए।

सचिव द्वारा उपस्थित लोगों को वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशील एवं सहयोगात्मक व्यवहार अपनाने तथा किसी भी प्रकार की उपेक्षा अथवा अधिकारों के हनन की स्थिति में उचित विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए जागरूक किया। साथ ही, पीड़ित प्रतिकर योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को निर्धारित पात्रता एवं प्रक्रिया के अनुसार प्रतिकर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उपस्थित लोगों को साइबर फ्रॉड एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया तथा संदिग्ध लिंक, बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी एवं अनजान कॉल,मैसेज साझा न करने की सलाह दी गई। साइबर धोखाधड़ी होने की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराने एवं समय पर विधिक,संबंधित सहायता प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया गया। इसके अतिरिक्त पात्र वरिष्ठ नागरिकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध निःशुल्क विधिक सलाह, सहायता एवं अधिवक्ता की सेवाओं के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई।

उक्त शिविर में स्थाई लोक अदालत के वरिष्ठ सदस्य खेमराज सेमवाल द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों को स्थाई लोक अदालत की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त शिविर में रिटेनर अधिवक्ता राजपाल सिंह मियां, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चम्बा के चिकित्साधिकारी पुखराज सिंह, ग्राम प्रधान कुसुम, प्राधिकरण के पराविधिक स्वयंसेवी एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button